Gujarat Sarkar Yojana : Palak Mata Pita Yojana 2021 Form Download करें

बच्चों के स्वस्थ और संतुलित विकास के लिए परिवार के रूप में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, अनाथ बच्चों के लिए अपने प्राकृतिक परिवार में बड़ा होना संभव नहीं है, इस प्रकार उनके बच्चों के संस्थानों में विकल्प बढ़ जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, संगठन को केवल बच्चे के लिए एक अंतिम उपाय माना जा सकता है। इस प्रकार, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पालक माता-पिता के कार्यान्वयन की पहल की है कि उनके निराश्रित अनाथ बच्चों को एक संस्थागत वातावरण में उठाए जाने के बजाय एक वैकल्पिक वातावरण में उठाया जाए ताकि वे एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण विकसित कर सकें।

सरकारी योजना 2020

योजना का नाम Sarkari yojana 2021

पालक माता – पिता योजना (Palak Mata Pita Yojana)

किसको मिल सकता है लाभ ? / Eligibility Criteria

इस योजना के तहत, गुजरात में 0 से 18 वर्ष की आयु के सभी अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता मौजूद नहीं हैं, वे लाभ के हकदार होंगे। वह बच्चा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ पुनर्विवाह करती है, उसे माँ के पुनर्विवाह का विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Gujarat Sarkari Yojana : किसान सहाय योजना : हर महीने मिलेंगे 3000 ? अभी करे अप्लाई


योजना पूरी पढ़े : अगर आप इस योजना एक ग्रुप शेर करे ताकि कोई विधवा या अनाथ बालक को भीख ना मांगना पड़े.

योजना से क्या सहायता मिलती है ? / Scheme benefits

पालक माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों, जो अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें रु 3000 की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा।

सरकारी योजना 2021 आय की सीमा / Income Criteria

पालक माता-पिता की वार्षिक आय ग्राम्य विस्तार में रु 27000 से अधिक और शहरी विस्तार में रु 36000 से अधिक का मामलतदार का दाखला देना होगा।

योजना की शर्तें / Scheme conditions

  • पालक माता-पिता द्वारा उठाए गए लाभार्थियों को आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को रखना होगा और 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना होगा। यदि बच्चे के अध्ययन को रोक दिया जाता है, तो समर्थन बंद कर दिया जाएगा।
  • आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल के लिए ICDS (एकीकृत बाल विकास योजना) के बारे में कार्यक्रम अधिकारी का प्रमाण पत्र हर साल 15 जुलाई तक जमा करना होगा।
  • बच्चे के माता-पिता की मृत्यु का एक प्रमाणित उदाहरण आवश्यक होगा।
  • यदि बच्चे की माँ का पुनर्विवाह किया जाता है और बच्चा माँ के साथ रहेगा, तो सहायता रोक दी जाएगी।
  • आवेदन का एक नमूना खाता की वेबसाइट https://sje.gujarat.gov.in/dsd/ से या नजदीकी बाल गृह / जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय / जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के अनुमोदन पर आवेदन के महीने से सहायता उपलब्ध होगी।
  • योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिले के बाल गृह के अधीक्षक द्वारा किया जाना है। जिस जिले में बाल गृह कार्य नहीं कर रहा है, उस जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई को योजना के रूप को स्वीकार करना होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और भुगतान की जिम्मेदारी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पास होगी।
  • प्रत्येक जिला स्तर पर प्रायोजन और अनुमोदन समिति (SFCAC) को सिफारिशों की समीक्षा करनी होगी और आदेश देना होगा कि पात्र पालक माता-पिता को सहायता के लिए भुगतान किया जाए।
  • जो बच्चे उसी राज्य या केंद्र की किसी अन्य योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • इस राशि का भुगतान लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष भुगतान (डीबीटी) विधि द्वारा खाता दाता चेक को किया जाएगा। ऐसे पालक माता-पिता के लाभार्थी या एक करीबी रिश्तेदार, यानी लाभार्थी को, बैंक / पोस्ट ऑफिस में बच्चे के नाम के साथ एक संयुक्त नाम खाता खोलना होगा।

आवश्यक आधारपुरावा

  • बच्चे की जन्म तिथि, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज की फोटो
  • पालक माता-पिता के साथ बच्चे की तस्वीर
  • आवक का दाखला
  • माता और पिता के मरने का दाखला
  • बच्चे की बैंक पासबुक की नकल
  • बच्चे की चल रही शिक्षा का दाखला (स्कूल अचयनो)
  • पालक माता या पालक पिता का आधार कार्ड, चुनाव कार्ड, राशन कार्ड

पालक माता पिता योजना की विस्तार से जानकारी और फॉर्म यहाँ से Download करें

Related posts

One Thought to “Gujarat Sarkar Yojana : Palak Mata Pita Yojana 2021 Form Download करें”

Leave a Comment