सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर प्रहार किया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने Helmet कानून के आवेदन पर रोक लगा दी।
30/01/2020 Breaking News
– केंद्र सरकार एक नया मोटर व्हील कानून लागू करती है
– सभी बाइक सवार को हेलमेट पहनना आवश्यक किया
– गुजरात सरकार मोटर चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करती है
– अगर हेलमेट नहीं पहना है, तो दंड पर छूट दी गईं
– जन-संगठनों और विपक्ष ने हेलमेट का विरोध किया
– विपक्ष राज्य सरकार से हेलमेट पर छूट की मांग करता है
– मंत्री आरसी फालदू ने हेलमेट की छूट की घोषणा की
– गैर-नगरपालिका सीमा के लिए लागू हेलमेट छूट दी
– एनपी-म्यूनिसिपल सीमा में हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना रद्द किया
– सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार के इस निर्णय को नोटिस दिया है
– राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई
– याचिका के जवाब में, राज्य सरकार ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया
– हलफनामे में, सरकार ने कहा, राज्य में हेलमेट अनिवार्य है
– राज्य में कभी भी हेलमेट पर छूट दिया ही नहीं
– बाइक सवार के लिए भी हेलमेट आज से अनिवार्य
27/01/2020 News
हेलमेट अनिवार्य है या नहीं उसे लेकर रुपानी सरकार ने यू-टर्न मार दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय में, राज्य सरकार ने कहा कि हेलमेट अनिवार्य ही है. राज्य में हेलमेट पहना अनिवार्य ही है गुजरात सरकार ने कभी हेलमेट पहनने में छूट नहीं दी है. सरकार ने U – Turn लेते हुए ये भी कहा के हेलमेट पहनना चालक और पीछे बैठे हुआ दोनों को पहनना अनिवार्य है वार्ना 500 का जुरमाना लग सकता है.ये सब देखर ऐसा लगता है की गुजरात सरकार राम के भरोसे चलती। कुछ भी बोलो फिर उस बात से मुकर जाए। सरकार U – Turn में काफी आगे है. वो परीक्षा रद्द करना हो, जांच की बात हो या कोई और बात हो.
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07/01/2020 News
इससे पहले, कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने Helmet पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। जिसमें विजय रूपानी ने कहा कि Helmet के कानून को कुछ समय के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा Helmet कानून को हटाया नहीं जाता है। हालांकि, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने Helmet कानून को पलटते हुए कोर्ट में एक रैकेट दायर किया, जिसके चलते गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लोगों की सुरक्षा के लिए Helmet कानून को क्यों बिनउपयोगी किया।
Helmet के मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि Helmet के कानून में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार कानून में बदलाव करती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा Helmet के कानून में ढील दी गई थी। नए मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्र का कड़ा रुख था।
– राज्य में वाहन चालकों के लिए Helmet थोड़े समय में हो जायेगा अनिवार्य
– परिवहन मंत्री आर. सी. फलदू ने घोषणा की
– सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए: फलदू
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Helmet को अनिवार्य करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है: राज्य सरकार
कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सड़क और सुरक्षा परिषद ने राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में Helmet आवेदन की मांग करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब में, राज्य सरकार ने कहा, “हमने कानून की सीमा के भीतर रहते हुए यह निर्णय लिया है।” उन्हें सड़क सुरक्षा कानूनों में ढील देने का अधिकार है। अगर राज्य में इस कानून की जरूरत पड़ी तो यह फिर से अनिवार्य हो जाएगा।


