क्या हैं नए नियम
नए नियमों के तहत नाम, जन्मतिथि और जेंडर में अब बार-बार बदलाव कराना संभव नहीं होगा. Aadhaar Card में नाम बदलवाने के लिए सिर्फ दो बार मौका मिलेगा. इसके अलावा जन्मतिथि बदलने के लिए भी सिर्फ एक बार मौका मिलेगा. इसमें भी एक शर्त है कि 3 साल से ज्यादा की रेंज में जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती है. उदाहरण के लिए अगर 1970 की जन्मतिथि पहले Aadhaar Card में दी गई थी तो आप ज्यादा से ज्यादा 1973 और कम से कम 1967 तक के साल का बदलाव करा सकते हैं. हालांकि कार्डधारकों को एक फायदा ये दिया गया है कि अगर उनको जन्मतिथि में 3 साल से ज्यादा का परिवर्तन करना है तो वे क्षेत्रीय Aadhaar केंद्र में जाकर इसे जरूरी दस्तावेज दिखाकर बदलवा सकते हैं.
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Aadhaar Card में जेंडर बदलने के लिए मिलेगा सिर्फ एक मौका
अगर Aadhaar Card में आपको जेंडर बदलवाना है तो आपको इसके लिए एक ही मौका मिलेगा. Aadhaar Card में जेंडर में बदलाव की सुविधा एक ही बार मिलेगी.
Aadhaar Card में फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी बार-बार बदलवा सकते हैं
हालांकि UIDAI ने लोगों को फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी बार-बार बदलवाने की सुविधा दी है. इसके लिए वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. कार्डधारक जितनी बार चाहे पता, फोन नंबर और ई-मेल आईडी में सुधार कर सकते हैं.
Aadhaar Card में सुधार के लिए किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
Aadhaar Card में नाम ठीक कराने के लिए पैनकार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजूकेशनल इंस्टीट्यूट का लेटर हेड, सरकारी कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र और कुछ अन्य दस्तावेजों की मदद से आप Aadhaar केंद्र में जाकर नाम सुधरवा सकते हैं.
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Aadhaar Card में जन्मतिथि बदलाव के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट
बर्थ सर्टिफिकेट, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोट पहचान पत्र के प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर हेड पर ग्रुप -ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड जन्मतिथि प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की मदद से आप जन्मतिथि में बदलाव करा सकते हैं.


