आरबीआई ने इन मामलों से निपटने के लिए नियम बनाया हुआ है। इस नियम के अनुसार, जितने दिन में आपके पैसे आएंगे उतने दिनों के लिए बैंक को रोजाना मुआवजे के तौर पर आपको 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
बता दें कि आरबीआई ने इस संदर्भ में एक समय सीमा भी तय कर रखी है। मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात कार्यदिवसों के भीतर बैंक को उस ग्राहक के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे।
अब iphone में भी चलेंगे एक साथ दो whatsapp
बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड की जानकारी देनी होगी। अगर सात दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसे भरते ही आपकी पेनल्टी चालू हो जाएगी।
इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों को जुर्माने की रकम ग्राहक के खाते में खुद डालनी होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस दिन फेल हुई ट्रांजेक्शन के पैसे आपको वापस मिलेंगे, उसी दिन जुर्माने की रकम भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी।

